HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक को झटका, RBI ने ठोका जुर्माना, अब ग्राहकों के पैसे का क्या होगा

Shock to HDFC and Punjab & Sind Bank

Shock to HDFC and Punjab & Sind Bank

Shock to HDFC and Punjab & Sind Bank: प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 75 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. ऐसा एचडीएफसी की तरफ के कुछ नियमों में हुई चूक के बाद किया गया है. आरबीआई की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार, ये जुर्माना केवाईसी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हुई चूक की वजह से लगाया गया.

आरबीआई ने बयान में आगे कहा- एचडीएफसी बैंक ने कुछ कस्टमर्स को उनकी जोखिम श्रेणी (यानी कम, मध्यम और उच्च) के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया. इसके अलावा, एचडीएफसी ने कुछ कस्टमर्स को यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन (यूसीआईसी) देने की बजाय कई पहचान कोड जारी कर दिए.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर एक नियामकीय निरीक्षण भी किया था.  इसके अलावा, KLM Axiva Finvest पर भी आरबीआई की तरफ से 10 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर लगाया है. ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है. उसके ऊपर जुर्माना आरबीआई डायरेक्शंस 2023 के तहत लाभांश घोषणा संबंधी नियमों के पालन न करने की वजह से किया गया.   

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बयान में बताया कि KLM Axiva Finvest ने फाइनेंशियल ईयर 2023024 के लिए लाभांश घोषित किया, जबकि वो पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम नियामकीय आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाई थी.

इसी तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसने बैंकों में बड़े शेयर्ड रिस्क के लिए बनाई जाने वाली एक सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी को बनाने, बैंकिंग सेवाओं तक सबकी पहुंच और बुनियादी बचत बैंक जमा खाता से जुड़े नियमों का सही पालन नहीं किया.

गौरतलब है कि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के लिए एक रेगुलेटरी के तौर पर काम करते हैं. बैंकिंग गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी आरबीआई की ही होती है. हालांकि, बैंकों पर आरबीआई की तरफ से लगाए गए इस जुर्मानें से ग्राहकों की सेवाओं पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा.